Breaking News

International court में कुलभूषण की सुनवाई शुरू

पुलवामा हमले के बाद भारत तथा पाकिस्तान में पैदा हालिया तनाव के बीच International court अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में (आईसीजे) भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में सोमवार से सार्वजनिक सुनवाई शुरू हो गई है। चार दिन चलने वाली सुनवाई में भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।

International court में सुनवाई की

अंतरराष्ट्रीय अदालत International court में सुनवाई की शुरुआत मे भारत की तरफ से पक्ष रख रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा कहा कि पाकिस्तान ने विएना कन्वेशन का उल्लंघन किया है। जाधव की लगातार इस तरह काउंसर एक्सेस के बिना हिरासत को गैरकानूनी घोषित किया जाए। साल्वे ने आगे कहा कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि पाकिस्तान इसे एक प्रॉपगैंडा के टूल की तरह उपयोग कर रहा है। जाधव को बिना देरी किए काउंसर एक्सेस देने के लिए पाक बाध्य था। 30 मार्च 2016 को भारत ने काउंसलर एक्सेस की अपनी मांग पाकिस्तान के सामने दोहराई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भारत द्वारा अलग-अलग समय पर 13 रिमाइंडर भेजे गए।

बता दें कि भारत ने पहली बार 8 मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाते हुए पाकिस्तान के अहंकारी रुख और “विएना संधि“ के प्रावधानों के उल्लंघन से अवगत कराया था। कहा था कि आग्रह के बावजूद पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर उपलब्ध नहीं कराया। आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को मामले में न्यायिक निर्णय आने तक जाधव को सजा देने से रोक दिया था।

आईसीजे की स्थापना अंतरराष्ट्रीय मसलों को सुलझाने के लिए

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आईसीजे की स्थापना अंतरराष्ट्रीय मसलों को सुलझाने के लिए की गई थी। हेग स्थित न्यायालय ने हाईप्रोफाइल जाधव मामले की सार्वजनिक सुनवाई के लिए 18-21 फरवरी तक का समय तय कर रखा है। इस साल गर्मियों में आ सकता है आईसीजे का फैसला माना जा रहा है कि भारत की तरफ से पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और पाकिस्तान की तरफ से बैरिस्टर के कुरैशी अपने-अपने देश का पक्ष रखेंगे।

सोमवार को भारत पहले अपना तर्क रखेगा, जबकि पाकिस्तान को मंगलवार को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। बुधवार को भारत इसका जवाब देगा, जबकि गुरुवार को पाकिस्तान को समापन पक्ष रखने का मौका मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि आईसीजे इसी साल गर्मी में फैसला सुना सकता है।

पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अफसर हैं। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी और आतंकवाद फैलाने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने 48 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को उसी वर्ष मई में आईसीजे में चुनौती दी थी।

 

About Samar Saleel

Check Also

भारत-चीन सीमा विवाद पर बीजिंग में हुई बैठक, राजनयिक-सैन्य चैनलों के माध्यम से शांति बनाने पर जताई सहमति

भारत-चीन सीमा विवाद के बीच दोनों देशों ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीजिंग ...