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अयोध्या भूमि टकराव को लेकर उच्चतम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर हलफनामा कर दिया दाखिल

अयोध्या : अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अयोध्या भूमि टकराव को लेकर उच्चतम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर हलफनामा दाखिल कर दिया है. वहीं मुस्लिम पक्षकार ने भी मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को दाखिल कर दिया है. दोनों पक्षकारों ने सीलबंद लिफाफे में नोट दाखिल किया है. हिंदू महासभा ने न्यायालय से मंदिर निर्माण  व्यवस्था के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग की है. हिंदू महासभा का बोलना है कि संपत्ति का प्रबंध कैसे किया जाए इसे लेकर न्यायालय आदेश दे सकता है.

क्या है मोल्डिंग ऑफ रिलीफ (राहत में बदलाव)

दोनों पक्षों की ओर से अपील के दौरान जो गुहार लगाई गई है क्या इससे भी इतर आगे-पीछे क्या कुछ गुंजाइश बनती है? पक्षकारों को लिखित रूप में यह बताने के लिए बोला गया है. हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ सिद्धांत किस हद तक लागू किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त पीठ ने सभी पक्षों से तीन दिनों के भीतर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर अपना-अपना लिखित पक्ष पेश करने का आदेश दिया है. पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई मौखिक बहस नहीं होगी.

सीजेआई ने रद्द किया विदेश दौरा

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 17 नवंबर को सेवानिवृत्ति से पूर्व होने वाले अपने विदेश दौरे को रद्द कर दिया है. अयोध्या मुद्दे की सुनवाई कर रही संविधान पीठ के अध्यक्ष सीजेआई गोगोई को दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों, मध्यपूर्व सहित कुछ अन्य राष्ट्रों की आधिकारिक यात्रा पर जाना था. सूत्रों ने बताया कि सीजेआई ने प्रस्तावित विदेश यात्राओं को अंतिम रूप मिलने से पहले इन्हें रद्द कर दिया. गोगोई ने पिछले वर्ष तीन अक्तूबर को 46वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी.

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