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“Office of Profit” मामले में आप को मिली बड़ी राहत, राष्ट्रपति ने खारिज की याचिका

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने आम आदमी के 11 विधायकों को कथित “लाभ के पद” पर बने रहने के कारण उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि साल 2017 में विवेक गर्ग नाम के व्यक्ति ने राष्ट्रपति के सामने एक याचिका दायर करके आम आदमी पार्टी के 11 विधायक पर “लाभ का पद” का फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्ता खारिज करने का अनुरोध किया था। जिसमें परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल थे। जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि उन्होंने आरोप लगाया था कि आप के इन विधायको पर जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सह-अध्यक्ष होने के कारण विधायक लाभ के पद पर आसीन हैं। जिसके बाद जब यह मुद्दा चुनाव आयोग भेजा गया तो उसी साल अगस्त में चुनाव आयोग ने कहा था कि विधायकों को वेतन भत्ते,फीस,आदि के रुप में कोई भी फायदा नहीं मिलता और नहीं वह किसी तरह का भत्ता, स्टाफ कार, कार्यालय का स्थान, कर्मचारी, टेलीफोन निवास भी नहीं दिए गए हैं।

जिन विधायकों के ऊपर आरोप लगा था उनमें परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत के अलावा संजीव झा (बुराड़ी), नितिन त्यागी (लक्ष्मी नगर), प्रवीण कुमार (जंगपुरा), पवन कुमार शर्मा (आदर्श नगर), श्रीदत्त शर्मा (घोंडा), राजेश गुप्ता (वजीरपुर), सरिता सिंह (रोहताश नगर), दिनेश मोहनिया (संगम विहार), अमानतुल्ला खान (ओखला) और जरनैल सिंह (तिलक नगर) शामिल थे।

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