Breaking News

Motor Vehicle Act : दस्तावेज तत्काल ना दिखाने पर नहीं हो सकता चालान, ये हैं नियम

देशभर में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से ताबड़तोड़ चालान करने की खबरें आ रही हैं। वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर ये चालान किए जा रहे हैं। हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अनुसार यदि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट आदि तुरंत प्रभाव से नहीं दिखाया जाता है तो यह जुर्म नहीं है।

दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय
गौरतलब है की सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में किए गए प्रावधान के अनुसार वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा तत्काल चालान नहीं काटा जा सकता है। और यदि चालक 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को दिखाने का दावा कर देता है, तो ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अधिकारी वाहन का चालान नहीं काट सकते हैं। वहीं वाहन चालक को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को दिखाना अनिवार्य होगा।

कोर्ट में किया जा सकता है खारिज
आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के तहत किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस आरसी, डीएल, इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान बनाती है, तो कोर्ट में इसे खारिज किया जा सकता है।

अदालत द्वारा होगा जुर्माना माफ
इतना ही नहीं अगर ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी तरीके से आपका चालान करती है तो चालान भरना अनिवार्य नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के चालान को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और यदि कोर्ट में साबित हो जाता है कि चालक के पास सभी दस्तावेज हैं और उसको इन दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया है, तो अदालत द्वारा वह जुर्माना माफ किया जा सकता है।

About Aditya Jaiswal

Check Also

बहेड़ी पालिकाध्यक्ष ने पिंक बूथ पर डाला वोट, पीलीभीत में रूस की महिला ने भी किया मतदान

पीलीभीत :  पीलीभीत-बहेड़ी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान हो रहा है। इसे ...