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Triple Talaq अध्यादेश को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

मोदी सरकार ने Triple Talaq ट्रिपल तलाक को लेकर बड़ा फैसला उठाया है। तीन तलाक को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी।

Triple Talaq : 6 महीने तक कानून के रूप में

अगले 6 महीने तक यह अध्यादेश कानून के रूप में लागू रहेगा और उसके बाद केंद्र सरकार को फिर से तीन तलाक बिल को राज्यसभा में मजूरी दिलवानी होगी। बता दें कि पिछले दो सत्रों से लोकसभा में पारित होने के बाद ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में ही अटका हुआ है।

मोदी सरकार के इस कदम का मुस्लिम महिलाओं और तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठनों ने स्वागत किया है। बता दें कि कैबिनेट ने उसी बिल को लेकर अध्यादेश जारी किया है जो फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। वहीं 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले सरकार के इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विधेयक में जो तीन संशोधन किए गए हैं उसके तहत तत्काल तीन तलाक के मामले में जमानत देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही समझौते का रास्ता खोल दिया गया है। यही नहीं, तत्काल तीन तलाक की शिकायत करने का अधिकार पत्नी या उसके रक्त संबंधी तक सीमित कर दिया गया है।

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