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किया बुरा बर्ताव,तो लगेगा दो साल का बैन

नई दिल्ली. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नो फ्लाई लिस्ट से जुड़े रूल्स ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया। इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसा करने के पीछे विगत दिनों शिवसेना सांसद रवीन्द्र गायकवाड़ द्वारा एयर इंडिया मैनेजर से मारपीट करने को ही मुख्य वजह माना जा रहा है।
सिविल एविएशन सेक्रेटरी आर. एन. चौबे ने बताया कि बुरा बर्ताव करने वाले पैसेंजर को 2 साल या इससे भी अधिक समय के लिए बैन किया जा सकता है। इस नये रूल्स के मुताबिक पहली कैटेगरी में धमकी भरे इशारों को रखा गया है। जिसमे दोषी पाए जाने पर पैसेंजर के ऊपर 3 महीने तक का बैन लगाया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी में धक्का देना, मारपीट करना या सैक्सुअल हैरेसमेंट को रखा गया है। जिसमे दोषी पाए जाने पर पैसेंजर पर 6 महीने तक का बैन लगाया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी को सबसे जघन्य अपराध मानते हुए सबसे अलग कैटेगरी में रखा गया है,जिसमें पैसेंजर के बर्ताव पर यदि स्टाफ को जान का खतरा उत्पन्न होता है तो इस कैटेगरी के पैसेंजर 2 साल या इससे अधिक समय के लिए बैन लगाया जा सकता है।

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