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अवैध नीली बत्ती पर कार्यवाही की मांग

लखनऊ. एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सरकारी एम्बेसडर कार संख्या यूपी32 बीजी 5808 पर अवैध नीली बत्ती के प्रयोग के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री को गाड़ी की फोटो के साथ भेजी शिकायत में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल 2017 को केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 108 में आवश्यक संशोधन कर सभी प्रकार की बत्ती को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया। यह प्रावधान दिनांक 01 मई से लागू हो गया और इसमें किसी को कोई छूट नहीं दी गयी है। उन्होंने इस वाहन के प्रयोगकर्ता पर वैधानिक कार्यवाही के साथ सेवा आचरण नियमावली में कार्यवाही का अनुरोध किया है।

 

 

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