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किरायेदारों व मकान मालिकों के लिए सरकार ने लागू किये ये 3 नए नियम

आजकल के समय में किराए के मकान में लाखों लोग रहते हैं  उसकी वजह है तब होती है जब उनके पास खुद का घर नहीं हो पाता है आप सभी को पता होगा कि, किराए के घर में रहने पर अक्सर किराएदार  मकान मालिकों के बीच में झगड़ा हो जाता है और, वह आपको ऐसे 3 नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश भर में किरायेदारों  मकान मालिकों के लिए लागू हो गए हैं तो चलिए जानते हैं

किरायेदारों के लिए 3 नियम

1. किरायेदारों के लिए पहला नियम यह है कि रेंट आपको 2 महीने से ज्यादा का नहीं देना है अगर मकान मालिक आप से 2 महीने से ज्यादा का रेंट मांगे तो, आप केस कर सकते हैं

2. किरायेदारों के लिए दूसरा नियम यह है कि, आपको घर से तभी बाहर निकाला जाएगा जब आप 2 महीने से ज्यादा का रेंट नहीं देंगे

3. किरायेदारों के लिए तीसरा नियम यह है कि अगर घर में किसी भी तरह का रिपेयर कराना है तो इसके लिए मकान मालिक को 24 घंटे की मोहलत देनी पड़ेगी

इसके अतिरिक्त सरकार सभी को अपना घर तय समय से पहले प्रदान करने के लिए पूरी तरह से कार्यरत है. सरकार की ओर से बोला गया कि कांग्रेस-शासन में शहरी कायाकल्प कार्यक्रमों के लिये 1,50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी, जबकि वर्तमान सरकार के दौर में यह आंकड़ा छह गुना बढ़ गया है. दिसंबर 2019 तक 100 स्मार्ट शहरों में से सरकार 50 स्मार्ट शहरों में इस परिवर्तन को लागू करने में सक्षम होगी.

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