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DMRC ने तय किया मेट्रो में सफर के दौरान लगेज ले जाने के नियम

सफल व सुखद यात्रा के लिए समय के साथ साथ तेजी से हो रहे बदलावों में मेट्रो रेल हर किसी के लिए खास है। लेकिन जाने अनजाने कभी कभार कुछ लोग यात्रा के दौरान किसी के लिए मुसीबत भी बन जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने सफर के दौरान भारी भरकम लगेज ले जाने के नियमों में परिवर्तन किया है। यह मेट्रो से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीएमआरसी अपने 20 मेट्रो स्‍टेशनों पर जल्‍द हैवी बैग लगेज ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला है। जिसके बाद मेट्रो स्‍टेशन पर बैग का एक न‍िश्‍च‍ित वजन न‍िर्धार‍ित कर द‍िया जायेगा।

DMRC के ये स्टेशन होंगे दायरे में

DMRC जिन 20 मेट्रो स्‍टेशनों पर यह नयम लागू करने जा रहा है उनमें क्रमशः बाराखंबा रोड, आनंद विहार, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और शाहदरा स्टेशनों पर सामान की स्क्रीनिंग के ल‍िए मशीनों के सामने U-शेप्ड मेटल बैरियर्स इंस्टॉल किए हैं।

बैर‍ियर्स ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत लगाए गए हैं।

इसके बाद आदर्श नगर, करोल बाद, लाल किला, नागलोई, आरके आश्रम मार्ग, रिठाला, आजादपुर, बदरपुर, बॉटनिकल गार्डन, चावड़ी बाजार, दिलशाद गार्डन, गोविंदपुरी, हुडा सिटी सेंटर, इंद्रलोक, और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी यह नियम जल्द ही लागू हो जायेगा।

निर्धारित लगेज से ज्यादा पर नहीं मिलेगी यात्रा की छूट

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यात्रियों की सहूल‍ियतो को ध्‍यान में रखते 20 मार्च से 20 स्टेशनों पर 15 क‍िलोग्राम से ज्‍यादा बैग ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगा देगा।

  • इतना ही नहीं इस नियम के तहत बैग की ऊचाईं,लंबाई और चौडा़ई भी तय होगी।
  • 15 क‍िलोग्राम तक भार वाले बैग की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर,लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर तय की गयी है।
  • अगर यात्री तय मानकों से अलग का बैग लेकर जायेगा तो उसे सुरक्षा जांच के दौरान ही लौटा दिया जाएगा।

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