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नशे में गाड़ी चलाने पर अब मिलेगी कड़ी सजा, देना होगा जुर्माना 

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में ‘मोटर वाहन संशोधन बिल’ को पेश कर दिया. जिसमें रोड सेफ्टी से जुड़े हुए कई नियमों को सख्त करने के साथ-साथ, नियमों को तोड़ने पर जुर्मानें में भी अच्छी खासी बढ़ोत्तरी की गई है. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पहली बार 2016 में लाया गया था.
विधेयक में ये खास प्रस्ताव –
● सीटबेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़कर वर्तमान में 1,000 रुपये।
● ओवर-स्पीडिंग के 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये जुर्माना।
● शराब पीकर गाड़ी चलाने 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये।
● आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये।
● ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आधार संख्या का उपयोग अनिवार्य।
● वर्तमान में, ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध है और बिल का उद्देश्य वैधता को 10 साल तक कम करना है।
● 55 साल की उम्र के बाद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वाले लोगों की वैधता केवल पांच साल।
● लाइसेंस की वेलिडिटि खत्म होने के बाद एक साल तक रिन्यू किया जा सकता है।
● भारत की राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर एग्रीगेटर्स को लाइसेंस प्रदान करेंगी।
● सड़क हादसे में मारे गए लोगों की मुआवजा राशि 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों की 2.5 लाख।
● सड़क के गड्ढों और उनके रखरखाव की चूक से होने वाली दुर्घटना के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी।
● कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी मालिक या उसके परेंट को दोषी माना जाएगा. इसके लिए 25,000 का जुर्माना या 3 साल की सजा का   प्रावधान. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
रिपोर्ट- योगेश अग्निहोत्री

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