Breaking News

चार को नेचुरल डेथ तक जेल में रहने की सजा

भोपाल। पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप के बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश सविता दुबे ने शनिवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले को जघन्य अपराध मानते हुए चारों आरोपियों को नेचुरल डेथ तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। घटना 31 अक्टूबर को क्या हुआ और दूसरे दिन 1 नवंबर को पीडित लड़की पूरे दिन अपने माता-पिता के साथ चार थानों के गुहार लगाती रही थी।

लड़की ने बताया:-
जब पीडिता गैंगरेप के लगभग चार दिन बाद मीडिया के सामने आई और सब कुछ हुए अन्याय की की जानकारी दी। लड़की ने बताया था कि वो और उसका परिवार सदमे में था, इस दौरान भी पुलिस का व्यवहार सबसे गंदा था। जीआरपी के टीआई अंकल बेहद बदतमीज थे। तीन-चार थानों के चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की।
मामले के सभी चार आरोपी अभी सेंट्रल जेल में हैं। आरोपियों ने 31 अक्टूबर को विदिशा निवासी छात्रा के साथ हबीबगंज रेलवे ट्रैक के पास पुलिया के नीचे गैंगरेप और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था।

About Samar Saleel

Check Also

चेन्नई सेंट्रल से भाजपा उम्मीदवार विनोज ने की पीएम की तारीफ, कहा- हमें उनकी कार्यशैली पर भरोसा है

लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही भाजपा ने पांचवी सूची भी जारी कर दी। इसमें ...