नई दिल्ली (दया शंकर चौधरी)। गृह मंत्रालय (Home Ministry) के नागरिक सुरक्षा निदेशालय (Directorate General Fire Service, Civil Defence & Home Guards) ने सभी मीडिया चैनलों (Media Channels) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे ‘सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन’ की ध्वनि का प्रयोग न्यूज या मनोरंजन के कार्यक्रमों में नहीं करें।
सायरनों का बार-बार प्रसारण जनता में भ्रम फैला सकता है और असली हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता घटा सकता है। यह निर्देश सिविल डिफेंस एक्ट 1968 की धारा 3(1)(w)(i) के तहत जारी किया गया है। किसी भी मनोरंजन या समाचार कार्यक्रम में सायरन बजाना सख्त वर्जित है।