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प्रदेश में जल संरक्षण और कृषि समृद्धि के लिए खेत तालाब निर्माण पर जोर

लखनऊ (दया शंकर चौधरी)। उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) किसानों की समृद्धि और कृषि में वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) को बढ़ावा देने के लिए खेत तालाब (Farm Ponds) योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 से अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब निर्मित किए जा चुके हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने और भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से, वर्ष 2025-26 में भी खेत तालाब निर्माण का कार्य जारी रहेगा। इसके लिए किसानों के ऑनलाइन चयन (Online Selection of Farmers) की प्रक्रिया 3 जून, 2025 से शुरू हो चुकी है।

किसान भाई-बहनों से आग्रह किया गया है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंडों और शर्तों का पालन करें। लघु तालाब 22x20x3 मीटर आकार की निर्धारित लागत ₹1,05,000 है, जिस पर प्रति इकाई ₹52,500 का अनुदान देय होगा। शेष ₹52,500 कृषक अंश होगा। इसके लिए किसान विभागीय पोर्टल में पंजीकृत कृषक “पहले आओ, पहले पाओ” सिद्धांत पर 3 जून, 2025 से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

पोर्टल से कन्फर्म टोकन की सूचना कृषक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही, पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि भी प्रदर्शित होगी। किसी कारणवश मोबाइल पर एसएमएस न पहुंचने पर पोर्टल पर प्रदर्शित अंतिम तिथि ही मान्य होगी। खेत तालाब हेतु टोकन मनी ₹1,000 होगी, जिसे कृषक द्वारा बुकिंग करते समय ऑनलाइन जमा किया जाएगा। जिस खेत में तालाब खुदवाना है, उसकी खसरा/खतौनी तथा निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी।

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योजनांतर्गत खेत तालाब के लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य होगी। वे कृषक ही पात्रता श्रेणी में आएंगे, जिन्होंने आवेदन तिथि तक विगत 07 वर्षों में उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की हो और वर्तमान में वह चालू स्थिति में हो। इसके अतिरिक्त, अन्य कृषकों को खेत तालाब पर अनुदान तभी देय होगा जब वे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराएंगे।

अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से दो किस्तों में किया जाएगा। खेत तालाब के लाभार्थियों को पंपसेट पर अनुदान हेतु अलग से पोर्टल खोला जाएगा। पंपसेट पर मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹15,000 प्रति इकाई अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी। पंपसेट अनुदान हेतु वही लाभार्थी कृषक पात्र होंगे जिन्होंने पंजीकरण की तिथि तक उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर ली है एवं खेत तालाब योजनांतर्गत तालाब निर्माण का कार्य भी पूर्ण कर लिया है।

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