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दहेज हत्या में सास-ससुर को मिली जमानत

वाराणसी। जिला जज यूसी शर्मा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित सास-ससुर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने सिंधौरा बाजार निवासी आरोपित सास शीतल देवी व ससुर महेंद्र सोनकर की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व उनके सहयोगी बिनीत सिंह व रियाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा खेताऊ लाल सोनकर ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपने बहन नीलम सोनकर की शादी 11 जून 2019 को सिंधौरा बाजार (फूलपुर) निवासी अजय सोनकर के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद पति अजय सोनकर, ससुर महेंद्र सोनकर, सास शीतल देवी, देवर अनिल व अमित सोनकर दहेज में दो लाख रुपये की मांग करने लगे।

जब उसकी बहन ने मायके वालों द्वारा रुपये देने में असमर्थता जताई तो वह लोग उसकी बहन को मारने-पीटने व प्रताड़ित करने लगे। इस बीच 18 मई 2020 को उसे सूचना मिली कि उसके बहन नीलम की तबियत खराब है। सूचना पर जब वादी अपने बहन के ससुराल पहुंचा तो पता चला कि उसके बहन को ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि मृतका का पति मुम्बई में रहकर सब्जी बेचने का व्यवसाय करता है।

मृतका भी उसके साथ मुंबई जाने की जिद कर रही थी। पति द्वारा कुछ दिनों में व्यवस्था कर लेने के बाद ले चलने की बात कही। जिससे क्षुब्ध होकर मृतका ने स्वयं घर में रखा कीटनाशक पी लिया। आरोपितों ने उसे खुद ही उपचार के लिए कई अस्पतालों में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हुई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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