उन्नाव दुष्कर्म मामला में आपोरी और बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट आज फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले कोर्ट में कैमरे के सामने चलने वाली कार्रवाई में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वे मुकदमे में सीबीआई और आरोपी पक्ष की दलीले सुनने के बाद 16 दिसंबर को फैसला सुना सकते हैं।
बता दें कि जुलाई में दुष्कर्म पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मारी थी जिसमें पिड़िता की दो चाची की मौत हो गई थी। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। जिसके बाद इस केस की प्रतिदिन सुनवाई की गई।
उन्नाव केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में अगस्त में ही आरोप तय कर दिया था। इस मामले में कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म, 363 अपहरण, 120 बी आपराधिक षड्ंयत्र, 366 अपहरण और महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना और बाल यौन अपराध सरक्षण कामून की प्रासंगिक धारा के तहत आरोप तय किए हैं।
दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि 2017 में उसने पीड़िता को अगवा कर दुष्कर्म किया उस समय वो नाबालिग थी। सेंगर के साथ कोर्ट ने शशि सिंह पर भी आरोप तय किए हैं। सेंगर पर चल रहे मुकदमे के कारण 2019 में बीजेपी ने सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया।