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महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक पीएमसी के ग्राहकों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए बताया, अब 6 महीने में कर सकते है ये काम

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक पीएमसी के ग्राहकों के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए बताया है कि अब वह अगले 6 महीने में ₹25000 तक अपने बैंक खाते से निकाल सकते हैं.


आपको बता दें कि इससे पहले इस सीमा को ₹10000 रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कर आ गया था और अब अपने नियमों में भी बदलाव करते हुए उसने इस सीमा को बढ़ाकर ₹25000 कर दिया है आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है कि इस सीमा को बढ़ाए जाने के बाद अब पीएमसी बैंक के 70 फीसद खाताधारक अपना पूरा पैसा निकालने में सक्षम होंगे.

वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि आरबीआई ने 23 सितंबर के आदेश में पीएमसी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी जिसके तहत बैंक के खाताधारकों को 6 महीने में सिर्फ ₹1000 निकालने की अनुमति दी गई इसके अलावा बाद में यह सीमा बढ़ाकर ₹10000 कर दी गई थी आपको बता दें कि आरबीआई ने बैंकों किसी भी तरीके के लोन देने से भी रोक लगा दी है और किसी भी देनदारी का भुगतान करने पर भी पाबंदी लगा दी है.

इन सबके बीच मीडिया में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी जा रही है कि पंजाब एंड पीएमसी बैंक से शादी के लिए अधिकतम ₹100000 निकाला जा सकता है लेकिन उसके लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी उसने कहा है कि शादी के लिए अधिकतम ₹100000 और शिक्षा के लिए ₹50000 तक और इसके साथ-साथ चिकित्सा खर्च के लिए भी ₹50000 तक निकाले जा सकते हैं.

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