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Vijay Mallya यूके में केस हारा, भारतीय बैंकों को मिली सफतला

भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रूपये लेकर भागने वाले शराब कारोबारी Vijay Mallya के खिलाफ दायर किए गये केस में सफलता मिली है। भारतीय बैंकों की ओर से यूके में दायर केस में माल्या की हार हुई है। जिससे उसे जोरदार झटका लगा है और माल्या 10 हजार करोड़ का केस यूके में हार गया है। लंदन में सुनवाई के दौरान जज एंड्र्यू हेनशॉ ने दुनियाभर में मौजूद माल्या की संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पलटने की मांग को ठुकरा दिया है।

Vijay Mallya की इंग्लैण्ड और वेल्स की संपत्ति होगी भारतीय बैंकों की बंधक

कोर्ट के इस फैसले के बाद से भारतीय बैंकों को भारतीय कोर्ट के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में मौजूद माल्या की प्रॉपर्टी पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। दुनियाभर में माल्या की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश के अनुसार माल्या को इंग्लैंड और वेल्स में मौजूद प्रॉपर्टी को बेचने या किसी दूसरे को ट्रांसफर करने के अधिकार नहीं होंगे। माल्या की विदेशों में मौजूद संपत्ति भारतीय बैंकों की बंधक हो जायेगी।

माल्या के खिलाफ इंग्लैण्ड में कई बैंकों ने दर्ज किये हैं मुकदमें

माल्या के खिलाफ इंग्लैंड की क्वीन्स बेंच डिवीजन ऑफ कमर्शियल कोर्ट में ये मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट प्राइवेट लिमिटेड ने दायर किया था।

जज एंड्र्यू ने हेनशॅ ने अपील की अनुमति से किया इनकार

ये फैसला कर्नाटक में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) से संबंधित है। डीआरटी ने कहा था कि माल्या को 62,033,503,879.42 रुपये ब्याज सहित बैंकों को देना होगा। सुनवाई के बाद माल्या के वकीलों ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। वहीं जज एंड्र्यू हेनशॉ ने मंगलवार के फैसले पर अपील करने की अनुमति से इनकार कर दिया है।

यह खबर भी देखें—Karnataka: कांग्रेस विकास से नहीं इतिहास से जीतने की कोशिश में…

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