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Honeypreet: कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

पंचकूला कोर्ट ने पंचकुला हिंसा मामले में गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी Honeypreet की जमानत याचिका खारिज कर दी। गुरुवार को एडिशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत कल्सन ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया। जिसके बाद जमानत के लिए हनीप्रीत की हाईकोर्ट जाने की संभावना जताई जा रही है।

Honeypreet, कोर्ट ने जमानत याचिका फैसला रखा सुरक्षित

पिछले वर्ष 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा और देशद्रोह के मामले में अदालत ने आरोपी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी की। जिस पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हनीप्रीत के वकील ने याचिका पेश करते हुए हनीप्रीत के ​महिला होने का हवाला दिया था और 245 दिन से जेल में कैद होने के बारे में क​हा था। इसके साथ कहा था कि उसकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं है और मामले एफआईआर में उसका नाम बाद में शामिल किया गया।

आत्म समर्पण का दिया हवाला

याचिका में हनीप्रीत के आत्म समर्पण करने का हवाला देते हुए कहा गया कि वह खुद तीन अक्तूबर 2017 को आत्मसमर्पण करने आई थी। जब एफआईआर नंबर-345 के अन्य 15 आरोपितों को जमानत मिल चुकी है तो 245 दिन जेल में रहने के बाद मैं भी जमानत की हकदार हूं।

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