केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल, 2019 को लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल में सरकार ने सड़क हादसों के कारण होने वाली मौत पर 5 लाख रुपये के मुआवजे का प्रस्ताव दिया है, जबकि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है। यह जानकारी लोकसभा में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी।
नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल, 2019 में व्हीकल की वजह से सड़क पर होने वाले किसी भी हादसे के कारण मृत्यु के मामले में पीड़ित को बिना दोष दायित्व (no-fault liability) के तहत 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल होने के मामले में यह राशि 2.5 लाख रुपये तय की गई है।
गड़करी ने कहा कि नए बिल में लाइसेंसिंग व्यवस्था को कड़ा करने, यातायात के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने में बढ़ोतरी, वाहनों की फिटनेस की ऑटोमैटिक जांच, दोषपूर्ण वाहनों को वापस मंगाने का प्रावधान, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा नियम को गंभीरता से लागू करना और कई नए अपराध को शामिल किया गया है। बिल में ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए संशोधन का भी प्रस्ताव है. इससे कैब और बस एग्रिगेटर्स को फायदा होने की उम्मीद है।