वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजेश्वर शुक्ल की अदालत में छेड़खानी व लूट के आरोपित अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली गयी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नदीम अहमद खान व प्रशांत पांडेय ने अभियुक्त का पक्ष रखा।
जाने क्या है मामला
अभियोजन पक्छ के अनुसार पीड़िता से अभियुक्त सचिन की जान पहचान थी पीड़िता से अभियुक्त की बात चीत होती थी इसी दौरान सचिन ने पीड़िता की कुछ तस्वीरें बहला फुसला कर खींच ली और उसे ब्लैकमैल करने लगा तथा सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा। जिससे पीड़ित के मन सम्मान को काफी छती पहुंच रही थी। इन्ही फोटो को डिलीट करने की बात को कह कर एक लड़की द्वारा पीड़ित को बुलाया गया और पीड़िता को बुरी तरह मार पीट कर उसके पास मौजूद कान की बाली तथा अंगूठी सब छीन लिया गया। पीड़िता की माँ को एफआईआर न करने की धमकी दी गयी।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नदीम अहमद खान व प्रशांत पांडेय ने दलील दी कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसे झूठा फसाया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त सचिन की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया।
रिपोर्ट-जमील अख्तर