पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पीटीआई पार्टी के 153 कार्यकर्ताओं को जमानत दी। ये सभी कार्यकर्ता एक महीने पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। एटीसी के जज अबुल हसनत जुल्करनैन की अध्यक्षता में सुनवाई की गई।
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एटीसी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 177 कार्यकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें से 153 को जमानत दी गई, जबकि 24 की याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इमरान खान ने 13 नवंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इसके बाद पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता इस्लामाबाद पहुंचे।
हालांकि पुलिस ने उन्हें कार्यकर्ताओं को तितर-बितर कर दिया था और 1,400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तर कर लिया था। ये कार्यकर्ता पीटीआई के चुनाव अधिकार की बहाली, पार्टी कार्यकर्ताओं की रिहाई और संविधान के 26वें संशोधन को पलटने की मांग कर रहे थे।
पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के मुताबिक, शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने इन कार्यकर्ताओं पांच हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। इससे पहले तीन जनवरी को एटीसी ने ढाई सौ प्रदर्शनकारियों को जमानत दी थी और 6 जनवरी को 192 पीटीआई कार्यकर्ताओं को जमानत मिली थी।
इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदिलाया जेल में बंद हैं। उन पर भ्रष्टाचार सहित कई मामले दर्ज हैं। तबसे पीटीआई और पाकिस्तान की शहबाज सरकार के बीच टकराव जारी है। फरवरी 2024 के आम चुनाव के बाद से पीटीआई और सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है।