नई दिल्ली। हवाई Flight यात्रियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्र सरकार के एविएशन मंत्रालय ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें हवाई यात्रियों के लिए कई सौगातें हैं। खबरों के अनुसार इसके तहत टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसल होता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। बशर्ते यह टिकट यात्रा करने के 96 घंटे पहले बुक किया गया हो।
अगर Flight लेट या रद्द होती
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि अगर फ्लाइट लेट या रद्द होती है तो विमानन कंपनी को यात्रियों को मुआवजा देना होगा। हालांकि, यह हर स्थिति के लिए अलग होगा। साथ ही टिकट कैंसल करने की फीस किसी भी स्थिति में किराए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
लेट होती है तो
सिन्हा के अनुसार अगर फ्लाइट विमानन कंपनी की गलती से लेट होती है तो इसके लिए अलग-अलग मुआवजा देना होगा वहीं रद्द करनी पड़ती है तो उसके लिए भी मुआवजा देना होगा। वैसे ही अगर फ्लाइट अगले दिन तक के लिए लेट होती है तो विमानन कंपनी को यात्रियों के लिए होटल में रुकने का इंतजाम करना होगा।
फ्लाइट रद्द होती है तो
फ्लाइट लेट होने की वजह से अगर यात्री की कनेक्टिंग फ्लाइट रद्द होती है तो भी उसे मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा सिन्हा ने यात्रियों के लिए डिजिटल आईडी की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजियात्रा, यात्रियों की पहचान के लिए हर वक्त जरूरी नहीं होगा। उन्हें केवल एक बार इसकी जानकारी देनी होगी। वहीं सरकार अन्य डिजिटल कार्ड्स पर भी काम कर रही है। इसके अलावा उड़ान के वक्त यात्री विमान में मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे इसके अलावा कॉल और डेटा के उपयोग को भी मंजूरी दी जा सकती है।