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Govind Ballabh Sharma : बीमा कम्पनियाँ पीड़ितों को शीघ्र दें मुआवजा

फ़िरोज़ाबाद। जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोविन्द बल्लभ शर्मा की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय सभागार में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं के बीच समन्वय बनाकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम के अधिक से अधिक वादों के निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किये जाने के उद्देश्य से बैठक संपन्न हुयी।

Govind Ballabh Sharma : लोक अदालत एक अवसर

बैठक में जिला जज गोविन्द बल्लभ शर्मा ने बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम में पीड़ित को शीघ्र मदद मिलना अत्यंत आवश्यक होता है जो कि बीमा कंपनियों को प्राथमिकता पर करना चाहियें। उन्होंने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन वादों एवं विभिन्न न्यायलय में चल रहे वादों को 8 सितंबर को होने वाली लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करायें।

उन्होंने बताया कि आगामी 8 सितम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में गत 14 जुलाई को आयोजित लोक अदालत से अधिक वादो के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत एक अवसर होता है जिससे लोग लम्बी कानूनी प्रक्रिया से निजात पाकर आपसी सुलह एवं समझौते से वादों को निस्तारित करा सकते हैं।

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मामलों का निस्तारण सुलह समझौते से

उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये गए वादो में अदा किया न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है तथा दोनों पक्षों की जीत होती है। उन्होने बताया कि जो भी पक्षकारान लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण सुलह समझौते से कराना चाहते हैं वह जल्द से जल्द अपना आवेदन पत्र सम्बंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बैठक के दौरान अपर जिला जज आर पी सिंह, सचिव सुधाकर दुबे सहित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि एवं विद्वान अधिकवक्तागण मौजूद रहे।

मो० फरमान

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