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धर्म बदलाव कर के हिन्दू से मुसलमान बने लोगो को नहीं मिलेगा इस चीज़ का लाभ

 जहां एक तरफ सारे देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) ने विद्रोह खड़ा कर दिया है। वहीं, दूसरी ओर केंद्र एक से बढ़कर एक नियम कानून बनते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर बोला गया है कि जो लोग धर्म बदलाव कर के हिन्दू से मुसलमान बने हैं, उन्हें रिज़र्वेशन का लाभ नहीं मिल सकेगा।

गौरतलब है कि मुस्लिम व ईसाई धर्म में रिज़र्वेशन की व्यवस्था लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय में हलफ़नामा दाखिल किया है। केन्द्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफ़नामे में बोला गया है कि धर्म बदलाव कर हिंदू से मुसलमान बनने वाले आदमी को हिन्दू धर्म में विभिन्न जातियों को मिलने वाला रिज़र्वेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता।

इसके साथ ही ये याचिका शीर्ष न्यायालय में हिंदू से मुसलमान बने मोहम्मद सादिक ने दाखिल की है, जो पहले मुकेश कुमार था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय ने बोला कि इस याचिका को सर्वोच्च कोर्ट द्वारा खारिज किया जाए, क्योंकि मुस्लिम व ईसाई धर्म में छुआछूत जैसी कुरूतियां नहीं थीं, जिनकी देखते हुए रिज़र्वेशन का लाभ हिन्दू धर्म कि विभिन्न जातियों को मुहैया कराया गया।

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