भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों का पालन न करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक के पर्यवेक्षणीय मूल्यांकन (2016-17) से पता चला कि एचडीएफसी बैंक उसके ग्राहकों द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश में बोली लगाने के दौरान खोले गये 39 चालू खातों में जरूरी जांच करने में असफल रहा.
आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी किया था कि वह इस कारण को बताए कि क्यों अनुपालन न करने के कारण जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए.आरबीआई की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि बैंक में खोले गये चालू खातों में हुआ लेनदेन खाता खोलने वाले ग्राहकों की घोषित आय से मेल नहीं खाता है.
आरबीआई द्वारा बैंक को भेजे गये कारण बताओ नोटिस और उस पर प्राप्त जवाब पर विचार के बाद रिजर्व बैंक जुर्माना लगाये जाने के नतीजे पर पहुंचा. इसमें आगे कहा कि कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ दर्ज किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता का उच्चारण करने के लिए इरादा नहीं है.