लखनऊ के कैसरबाग इलाके में पालतू पिटबुल डॉग द्वारा अपनी मालिकन बुजुर्ग महिला की नोच-नोचकर हत्या मामले में लखनऊ नगर निगम ने बयान जारी किया है। हमला कर मालकिन की जान लेने वाला पिटबुल डॉग बृहस्पतिवार को पकड़ लिया गया। इस कुत्ते को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम ने गुरुवार मालिक के घर पहुंची। कुत्ते को अपने कब्जे में ले लिया। कुत्ते को नगर निगम के अस्पताल में रखा जाएगा। इसके व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इसकी नसबंदी भी की जाएगी। इसे पालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी तक निगम को इसका लाइसेंस नहीं मिला है। लिहाजा पालने वालों से जुर्माना भी वसूलेगा जाएगा।
लखनऊ नगर निगम ने उन लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके पास अमेरिकी पिटबुल, रोटवीलर, साइबेरियन हस्की, डोबर्मन पिंसर, बॉक्सर और जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते हैं उन्हें तत्काल इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। कानून के मुताबिक अगर कुत्ता किसी पड़ोसी को परेशान करता है या अपनी चारदीवारी के बाहर किसी को काटता है, तो 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी व संयुक्त निदेशक पशु कल्याण डॉ. अरविंद राव व पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि बुधवार को टीम पिटबुल को पकड़ने गई थी। पशु चिकित्सक डॉ. अभिनव वर्मा ने कहा कि इस पिटबुल का लाइसेंस बना है कि नहीं, अभी साफ नहीं हो पाया है। लाइसेंस बनाने का काम प्राइवेट पशु चिकित्सक करते हैं, ऐसे में वहां से भी जानकारी मंगाई जा रही है।
नगर निगम में इस कुत्ते का रिकॉर्ड नहीं मिला है। परिवारवाले अस्थि विसर्जन के लिए बाहर गए थे। निगम के मुताबिक लखनऊ में सभी प्रजातियों के 4824 पालतू कुत्तों को लाइसेंस जारी किए हैं, जिनमें से 23 लाइसेंस पिटबुल के हैं। नगर निगम कुत्ता पालने वालों के लिए नयी नियमावली बनाने जा रहा है। इसके लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति दो से ज्यादा कुत्ते नहीं पाल सकेगा। अभी शहर में कुत्ते पालने में कोई रोक टोक नहीं है। तमाम लोग कुत्ते पालने की आड़ में ब्रीडिंग सेन्टर चला रहे हैं। नयी नियमावली लागू होने के बाद इस पर अंकुश लग जाएगा।