दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा के नेता मनीष घई से मारपीट के केस में 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है।
बता दें कि जेल की सजा के अलावा कोर्ट ने इन सब पर साथ ही एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के मुताबिक, रामनिवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है। जबकि रामनिवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है।
गौरतलब है कि ये मामला 6 फरवरी 2015 का है। ये सभी लोग बीजेपी नेता मनीष घई के घर मे घुस गए थे और उनके साथ मारपीट की। हालांकि, रामनिवास गोयल ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बीजेपी नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पहले गरीबों में बांटी जाएगी।
उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस के साथ पीड़ित के घर मे दाखिल हुए थे। लेकिन कोर्ट ने रामनिवास गोयल और अन्य की दलीलों को नहीं माना और दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा और एक एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया।