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‘उन्हें पता था कि किसी भी चूक से धमाका हो सकता है’, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR में खुलासा

डोंबिवली: महाराष्ट्र के डोंबिवली की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 60 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। एफआईआर में मालिकों/निदेशकों मालती प्रदीप मेहता, मयाल प्रदीप मेहता और अन्य निदेशकों, प्रबंधन कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम हैं, जो फैक्ट्री की देखरेख कर रहे थे।

एफआईआर के अनुसार, अधिकारियों ने रसायनों के मिश्रण और भंडारण में सावधानी नहीं बरती, वह भी यह जानते हुए कि छोटी सी चूक से विस्फोट हो सकता है। विस्फोट के लगभग 12 घंटे बाद, ठाणे जिले में मानपाड़ा पुलिस ने शुक्रवार को लगभग 1.50 बजे एफआईआर दर्ज की थी।

आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 304), जानबूझकर चोट पहुंचाने और ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है।

एफआईआर में बताया गया कि विस्फोट का प्रभाव इतना भीषण था कि इससे घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और कारखाने के आसपास की कारों, सड़कों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने गुरुवार को बताया कि फैक्ट्री में खाद्य रंगों का उत्पादन किया जाता है। इसमें पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और अस्थिर रसायन है। यह कुछ परिस्थितियों में हिंसक विस्फोट का कारण बन सकते हैं।

गुरुवार दोपहर 1.40 बजे अमुदान कैमिकल फैक्टरी में बॉयलर फटने से विस्फोट हुआ था। अब तक घटनास्थल से 10 शव बरामद किए गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा भी की है। उन्होंने डोंबिवली बॉयलर विस्फोट मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

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