नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल (West Bengal) शिक्षक भर्ती घोटाला (Teacher Recruitment SCAM) मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को दिए अपने आदेश में शिक्षकों (Teachers) को कुछ रियायत (Some Relief) दी है। आदेश के मुताबिक़ मौजूदा अकादमिक सत्र जारी रहने के आधार पर 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों को आगामी दिसंबर तक बनाए रखने की छूट दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी है।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने आदेश में शर्त रखी है कि राज्य सरकार 31 मई तक नई भर्ती का विज्ञापन निकाल दे और 31 दिसंबर तक नई नियुक्तियां पूरी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह इसे सख्ती से देखेगा।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 03 अप्रैल को दिए अपने अहम फैसले में पश्चिम बंगाल के 25000 से ज्यादा शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। अब छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला दे रही राज्य सरकार के अनुरोध पर शिक्षकों को फिलहाल काम करने की अनुमति दी है।
बताते चलें कि वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के ज़रिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 25 हज़ार से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली। इस भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में वर्ष 2016 में हुई पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को जोड़-तोड़ और धोखे से भरी करार दिया था।