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विवादों में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, हिप इम्प्लांट से 3 मरीजों को नुकसान

जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बनाये एएसआर हिप (आर्टिकुलर सरफेस रिप्लेसमेंट—हिप) का प्रतिरोपण (इम्प्लांट) करने से हुए नुकसान के बाद कंपनी ने तीन मरीजों को अंतरिम रूप से पच्चीस-पच्चीस लाख रूपये का भुगतान किया है। एएसआर हिप इम्प्लांट मानव शरीर के नितंब में आयी विकृति के कृत्रिम समाधान की प्रक्रिया है।

उत्तर प्रदेश औषधि लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण प्राधिकारी एके जैन ने गुरूवार को बताया कि मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित दोष पूर्ण एएसआर एचआईपी इम्प्लांट से हुए नुकसान से तीन मरीजों को अंतरिम रूप से 25 लाख रुपये प्रति मरीज की दर से भुगतान किया गया है।

जैन ने बताया कि निर्माता फर्म द्वारा यह भुगतान उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार दोषपूर्ण इम्प्लांट होने के कारण किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त लखनऊ द्वारा इस सम्बंध में प्राप्त शिकायती आवेदन पत्रों का त्वरित गति से निवारण किया जा रहा है। लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

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