ओडिशा सरकार ने पहली से 10वीं तक के स्टूडेंट्स के स्कूल बैग के वजन का निरीक्षण करने का फैसला किया है. दरअसल सरकार स्कूल बैग के वजन से जुड़े दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रही है. ओडिशा में स्कूल बैग के लिए वजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओडिशा के कुछ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के छात्रों के स्कूल बैग का वजन, निर्धारित किए वज़न से ज्यादा है. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन ने जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य भर के स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर वे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करें.
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन ने रीजनल डायरेक्टर CBSE, भुवनेश्वर से भी इस बारे में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा है. डिपार्टमेंट ने सीबीएसई को यह भी निगरानी करने के लिए कहा है कि राज्य द्वारा स्कूल बैग के वज़न को लेकर दिशानिर्देश जारी भी किए गए हैं या नहीं. साथ ही जिन NCERT की किताबों का इस्तेमाल CBSE और सरकार ने बताया है, उन्हें इस्तेमाल भी किया जा रहा है या नहीं.
स्कूल बैग वजन नियम
स्कूल बैग वजन को लेकर नवंबर 2018 में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, क्लास 1 और 2 में पढ़ने वाले वाले बच्चों के स्कूल बैग का वजन 1.5 किलो, क्लास 3 से क्लास 5 तक के छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलो होना चाहिए. क्लास 6 और क्लास 7वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग का वजन 4 किलो, 8वी और 9वीं क्लास के लिए स्कूल बैग का का वजन 4.5 और 10वीं क्लास के लिए स्कूल बैग का वजन केवल 5 किलो होना चाहिए.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस सिलसिले में राज्यों को सर्कुलर भेजा था. जिसमें राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया था कि वे स्कूलों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई और स्कूल बैग के वजन को लेकर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम बनाएं.