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17 जुलाई को कुलभूषण जाधव मामले में ICJ सुनाएगा फैसला

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई यानी कल अंतर्राष्ट्रीय अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये फैसला स्थानीय समयानुसार 3 बजे और भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे आएगा। कुलभूषण जाधव मामले में फैसले को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस मामले में मौखिक सबमिशन पूरी हो गई है। फैसले की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा की जानी है। उनके द्वारा ही तिथि की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा भारत ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई महज एक दिखावा है। दाऊद कहां है ये किसी से छिपा नहीं है. हम सामान्य संबंध चाहते हैं जो आतंकवाद से मुक्त हो। एक दिन पहले हाफिज सईद के खिलाफ आतंक के वित्तपोषण के मामले में जो मामला दर्ज किया गया है, वह पाकिस्तान पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से किया गया।

आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना की अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर भारतीय नागरिक जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इसके खिलाफ उसी साल मई में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 में पाकिस्तान को मामले में न्यायिक निर्णय आने तक जाधव को सजा देने से रोक दिया था। इससे पहले 20 फरवरी को भारत ने जाधव की मौत की सजा को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही पाकिस्तान की सैन्य अदालत और ICJ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था। सुनवाई के पहले चरण के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा था कि जाधव की एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा की गई सुनवाई उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं करती है। लिहाजा आईसीजे को इसको गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी कुलभूषण जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। इसके बाद जाधव को मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि भारत पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज करता आ रहा है। भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव रिटायरमेंट लेकर बिजनेस के सिलसिले में ईरान गए थे, जहां से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने उनको अगवा कर लिया था। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है।

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