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गिरोहबंद अधिनियम के तहत शातिर अभियुक्त की 23 लाख की संपत्ति की जब्त

इटावा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के कुशल निर्देशन मे थाना इकदिल पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक शातिर अभियुक्त रजत त्रिपाठी की समाज विरोधी क्रिया कलाप कर धन एवं सम्पति अर्जित करने वाले के खिलाफ 14(1) उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि. के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 23 लाख रूपये की संपत्ति जब्त की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल ने गिरोह बनाकर कॉलेज खोलकर लोगों को फर्जी तरीके सें दाखिला देकर लोगो से रूपये हडपने का समाज विरोधी कार्य कर धन एवं सम्पत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए थाना इकदिल पर धारा 2/3 यूपी गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि. के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। नामजद अभियुक्त रजत त्रिपाठी पुत्र वेदप्रकाश त्रिपाठी निवासी परमधाम पृथ्वीपुरा थाना इकदिल को थाना इकदिल पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

विवेचना के दौरान जानकारी हुई कि अभियुक्त रजत त्रिपाठी ने अवैध तरीके से काफी चल एवं अचल सम्पत्ति एकत्र कर चुका है।एसएसपी के निर्देश पर शातिर की संपत्ति को कुर्क करने हेतु प्रभारी निरीक्षक इकदिल ने अभियुक्त के खिलाफ धारा-14(1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की स्वीकृति के लिए आख्या जिलाधिकारी इटावा के सम्मुख प्रस्तुत की गयी थी।

जिलाधिकारी इटावा ने अभियुक्त की सम्पत्ति की कुर्की के लिए आदेश जारी किये थे।आज थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शातिर रजत त्रिपाठी की अवैध रूप अर्जित संपत्ति को जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने 2 कार,एक मोटर साइकिल सहित अचल संपत्ति को जब्त किया जिसकी अनुमानित कीमत करीब 23 लाख ₹ है।

रिपोर्ट-अनुज प्रताप सिंह

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