Breaking News

बीमारी छिपाना और कोरोना वॉरियर्स पर थूकना पड़ेगा महंगा, योगी सरकार ने बनाया सख्त कानून

कोरोना वॉरियर्स को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून पर मुहर लगा दी है। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही सफाईकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और प्रत्येक कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। इस कानून ‘उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020’ को योगी कैबिनेट ने पास भी कर दिया है।

नए कानून के तहत, स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर्स से की गई अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और किसी भी कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर और आइसोलेशन तोड़ने पर भी होगी इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए दो से पांच साल तक की सजा और पचास हजार से 2 लाख तक के जुर्माने का भी प्रवाधान किया गया है।

अध्यादेश के मुताबिक, अगर कोई कोरोना मरीज स्वयं को छिपाएगा या फिर जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसे 1 से 3 साल की सजा हो सकती है और 50 हजार से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नए अध्यायदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसका अध्यक्ष डीएम होगा। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

About Aditya Jaiswal

Check Also

सरदारों पर बने चुटकुलों पर अदालत गंभीर, कहा- बच्चों और समुदायों को संवेदनशील बनाने की जरूरत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिखों और सरदारों को निशाना बनाने वाले चुटकुलों के खिलाफ ...