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8 जून से खुलने वाले धार्मिक स्थलों के लिये गृह मंत्रालय ने जारी किये दिशानिर्देश

गृह मंत्रालय ने 8 जून से शुरू हो रहे अनलॉक-1 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं. ऐसे में 8 जून से जिन जगहों पर ढील दी जा रही है. वहां ये नियम अनिवार्य रूप से मानने होंगे.

गौरतलब है कि 8 जून से सभी धार्मिक स्थल भी खुलेंगे. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामान्य नियमों के तौर पर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को मास्क लगाना, प्रवेश से पहले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की भी हिदायत दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पाबंदी है. खांसने-छींकने के दौरान चेहरे और नाक को ढक कर रखना होगा. यदि टिशू, रुमाल आदि का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ठीक से उचित स्थान पर फेंकना होगा.

धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर अनिवायज़् रूप से हैंड सैनिटाइजर रखना और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है. सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी.

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