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बाल संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न

वाराणसी। बड़ागांव विकासखंड में खंड विकास अधिकारी दीपांकर आर्य की अध्यक्षता मे बाल संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बालश्रम में लगे हुए बच्चो को चिन्हित कर स्पॉन्सरशिप योजना तथा श्रम विभाग संचालित योजना से लाभान्वित करने हेतु निर्देश दिया गया। देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सुरक्षित कर रही बाल सरंक्षण की स्पॉन्सरशिप योजना।प्रतिमाह मिलेंगे 2000 रूपये।

बैठक में सचिव बाल विकास परियोजना अधिकारी बाल संरक्षण अधिकारी निरुपमा सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी , बड़ागांव थाने से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत तथा मानवाधिकार जन निगरानी समिति से मंगला राजभर प्रगति पथ फाउंडेशन से दीपक पुजारी उपस्थित रहे।

खंड विकास अधिकारी द्वारा:  खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि विद्यालय स्तर पर बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु शिक्षकों का चयन करें तथा उन के माध्यम से बैच बनाकर बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करवाना सुनिश्चित करे।विद्यालय स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन डे के दौरान महिलाओं व बच्चों के साथ सुरक्षित व सुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए लोगो को जागरूक करे महिलाएं अन्य बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करें। स्पॉन्सरशिप योजना तथा कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई साथ ही पात्र बच्चों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करने की दिशा में कार्यवाही करने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश दिया गया।

बाल संरक्षण अधिकारी निरुपमा सिंह द्वारा दत्तक ग्रहण के विषय में सभी को जानकारी दी गई म विकासखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यगण अपने-अपने विभागों के कार्मिकों को यह जानकारी दें कि बच्चा गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तथा उसी के माध्यम से दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया संचालित की जाती है कोई भी ना तो अवैध तरीके से बच्चे को गोद ले और ना ही इस तरह की चीजों को बढ़ावा दें अगर कहीं पर नवजात बच्चे प्राप्त होते हैं तो तत्काल उसकी सूचना चाइल्ड लाइन ,संबंधित थाना, जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति को अवश्य दें, साथ ही ग्राम स्तर पर समुदाय स्तर पर आयोजित बैठकों में सभी को यह जानकारी दें।

सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण हो इसके लिए प्रभारी चिक्तिसाधिकारी तथा समस्त ग्रामपंचायत सचिव को निर्देश दिया गया ।बाल विवाह के बारे में सभी को जागरूक करे कि कहीं भी बाल विवाह ना होने पाए इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक कराए। सभी हेल्प लाइन नंबर को विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर, सामुदायिक शौचालय पर अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने के निर्देश दिए गए।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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