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PM केयर्स फंड : केवल 1 पेज का जवाब देने पर HC ने जताई हैरानी, मांगा विस्तृत जवाब

कोर्ट ने कहा – “आपने जवाब दाखिल कर दिया है. इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक पेज का जवाब? इससे आगे कुछ नहीं? ये मामला इतना आसान नहीं है, हम एक व्यापक जवाब चाहते हैं.” अदालत ने केंद्र को 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब देने के लिए कहा है.

लखनऊ। पीएम केयर्स फंड को लेकर दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र के 1 पेज का जवाब दाखिल करने पर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि इतने जरूरी मुद्दे पर आप 1 पेज का जवाब कैसे दाखिल कर सकते हैं? अदालत ने केंद्र को 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब देने के लिए कहा है.

PM केयर्स फंड : केवल 1 पेज का जवाब देने पर HC ने जताई हैरानी, मांगा विस्तृत जवाब

मामले पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सुनवाई की. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, “आपने जवाब दाखिल कर दिया है. इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक पेज का जवाब? इससे आगे कुछ नहीं? ये प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (अवर सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय) का हलफनामा है। वरिष्ठ अधिवक्ता (याचिकाकर्ता) जो तर्क दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं है. आपको जवाब दाखिल करना होगा. ये मामला इतना आसान नहीं है, हम एक व्यापक जवाब चाहते हैं।”

याचिका में की गई मांग: पीएम केयर्स फंड को लेकर याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के जरिए मांग की है कि इस फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकार की संस्था घोषित किया जाये। इसके अलावा फंड की समय-समय पर पीएम केयर्स वेबसाइट पर आडिट रिपोर्ट को भी जारी किया जाये।

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