इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोरोना काल में सत्र 2021-22 की 15 फीसदी फीस अभिभावकों को वापस नहीं लौटाने पर जिलाधिकारी ने कारवाई की है। जिला शुल्क नियामक समिति ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के 100 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना राशि 10 दिन में जमा करने के लिए कहा गया है। तय समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना की रकम बढ़कर पांच लाख रुपये हो जाएगी। सभी स्कूलों से हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर 100 से अधिक स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। सभी स्कूलों को आदेश का पालन करना जरूरी है।
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि कोरोना काल के के दौरान निजी स्कूलों द्वारा ली गई फीस का 15 फीसदी लौटाने या समायोजित करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इसी आदेश का पालन कराने के लिए शासनादेश जारी हुआ था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने गत 25 फरवरी और आठ अप्रैल को निजी स्कूलों को नोटिस जारी था।