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दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज के लिए दवा खरीदने के आदेश पर अदालत ने लगाई रोक, यह है पूरा मामला

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें केन्द्र को स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी से पीड़ित एक मरीज को 50 लाख रुपये की सीमा से परे 18 लाख रुपये की अतिरिक्त दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 24 फरवरी को केंद्र की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा, “17 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी करें… सुनवाई की अगली तारीख तक, विवादित निर्णय के आदेश पर रोक रहेगी।”

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी (एसएमए) एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है, जिसमें मांसपेशियों में उत्तरोत्तर कमजोरी और क्षय होता है, और स्वैच्छिक मांसपेशी गति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। इस नीति के तहत केंद्र सरकार जरूरतमंद मरीज को इलाज के लिए 50 लाख रुपये दे सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को निर्देश दिया था कि 24 वर्षीय सेबा पीए के लिए निरंतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए एसएमए दवा रिसडिप्लाम को एक बार के उपाय के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए, जब तक कि इसकी उच्च कीमत का मामला एकल न्यायाधीश की पीठ की ओर से हल नहीं कर लिया जाता- इस प्रक्रिया में कम से कम एक महीने का समय लगने की उम्मीद है।

उच्च न्यायालय के समक्ष सेबा की याचिका में रिस्डिप्लाम की अत्यधिक लागत पर प्रकाश डाला गया, जिसकी कीमत 6.2 लाख रुपये प्रति बोतल है। 20 किलोग्राम तक वजन वाले मरीजों को प्रति माह एक बोतल की आवश्यकता होती है, जबकि अधिक वजन वाले मरीजों को तीन बोतलों तक की आवश्यकता हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक उपचार आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाता है। केंद्र ने तर्क दिया कि हालांकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसका फैसला बाध्यकारी मिसाल नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अपवाद देने से डिफॉल्ट रूप से एक मिसाल कायम हो सकती है।

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