लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार से गोमती रिवर फ्रंट योजना की जाँच रिपोर्ट आरटीआई में देने से मना कर दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने रिवर फ्रंट योजना की अनियमितता की जाँच हेतु मुख्यमंत्री द्वारा बनायीं गयी जाँच कमिटी, कमिटी द्वारा दी गयी जाँच रिपोर्ट और उस पर की गयी कार्यवाही के अभिलेख मांगे थे। सिंचाई और जल संसाधन अनुभाग.9 के अनुभाग अधिकारी वी एन तिवारी ने यह कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया कि इस अनियमितता की जाँच के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है। यह सूचना आरटीआई एक्ट की धारा 8 ज में दिए जाने से छूट है। नूतन के अनुसार सरकार का यह निर्णय उचित नहीं है क्योंकि यह छूट मात्र आपराधिक अन्वेषण के सम्बन्ध में है, न कि प्रशासनिक जाँच में, जिससे सरकार द्वारा मामले में कुछ छिपाने का सन्देश जाता है।
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