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मिजोरम सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई को जांच से पहले नहीं लेनी होगी राज्य की मंजूरी

मिजोरम सरकार ने राज्य में अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सामान्य मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब सीबीआई को जांच से पहले नहीं लेनी होगी राज्य की मंजूरी नहीं लेनी होगी। गुरुवार को जारी अधिसूचना में राज्य सरकार ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा छह द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मिजोरम सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों को मिजोरम में अपराधों की जांच के लिए शक्तियां और अधिकारक्षेत्र प्रदान करने की मंजूरी देती है।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि मिजोरम सरकार सीबीआई को मिजोरम में अपराधों की जांच की मंजूरी देती है। हमारी सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए हरसंभव कदम उठाते रहेंगे और इस रास्ते पर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।

गत आठ दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह के शीघ्र बाद लालदुहोमा ने घोषणा की थी कि उनकी जोरम पीपल्स मूवमेंट सरकार भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई को प्राथमिकता देगी। उन्होंने यह भी एलान किया था कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को खुली छूट दी जाएगी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के अनुसार सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए वहां की सरकार से मंजूरी लेनी होती है।

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