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कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से GST रिफंड इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू

उद्योग जगत में मंदी की मार के बीच कारोबारियों को आज से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जीएसटी रिफंड की नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। इससे खासकर निर्यातकों और कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। हालांकि आज से पहले के रिफंड एप्लीकेशन को मैन्युअल तरीके से प्रोसेस किया जाएगा।

बता दें कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को जीएसटी रिफंड के लिए समय सीमा निर्धारित करने की बात भी कही है। उन्‍होंने कहा कि भविष्‍य में, एमएसएमई के सभी जीएसटी रिफंड का भुग‍तान आवेदन करने की तारीख से 60 दिन में करना सुनिश्चित किया जाएगा।

गौरतलब है कि जीएसटी रिफंड करदाताओं द्वारा बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए मांगा गया है। अन्य कैटेगिरी में ये ज्यादा टैक्स क्रेडिट आने पर इस्तेमाल होगा। जीएसटीआर -01 और जीएसटीआर -3 बी दाखिल करने के बाद, जीएसटी सिस्टम रिफंड प्रोसेस होता है।

एक्सपोर्ट चालान डेटा को शिपिंग बिल, पोर्ट कोड इत्यादि जैसे विवरणों के साथ शेयर करता है, जिसे कस्टम सिस्टम के साथ ICEGATE कहा जाता है, जो उसके सिस्टम में शिपिंग बिल के साथ विवरण से मेल खाता है। उसी पर दावा वापसी की स्थिति बनती है। इसके आधार पर, राशि सरकार के PFMS प्रणाली के माध्यम से करदाताओं के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। अब तक इस टेक्नोलॉजी से 95,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वापस की जा चुकी है।
कारोबारियों को मिली बड़ी राहत! GST रिफंड इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यवस्था आज से शुरू

जीएसटीएन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रकाश कुमार ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क ने प्रणाली को और कारगर बनाने तथा करीब 35 लाख करदाताओं को बिना रुकावट के कर भुगतान सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछले एक महीने में पोर्टल में कई फीचरों में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने का कर दाखिल करने के अंतिम दिन यानी 20 सितंबर को जीएसटनएन पोर्टल ने प्रति घंटे 1.3 लाख जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का और भुगतान का भारी भरकम दबाव झेला। कुमार ने कहा कि करीब 35 लाख लोगों ने शनिवार तक रिटर्न दाखिल किया था।

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