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‘कॉलेज रोमांस’ के मेकर्स को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज रोमांस नाम की वेब सीरीज में कथित अश्लीलता खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायाल ने मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म्स पर अपवित्रता और अपशब्दों वाले कंटेंट को अश्लील करार देकर विनियमित (रेगुलेट) नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की एफआईआर
इस मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 6 मार्च, 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उसने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) के एक आदेश को बरकरार रखा था। इस आदेश में दिल्ली पुलिस को वेब सीरीज के एक एपिसोड को लेकर शो के निर्देशक सिमरप्रीत सिंह और अभिनेता अपूर्व अरोड़ा के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया था।

सभी सीजन को दर्शकों ने किया खूब पसंद
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शो के मेकर्स ने राहत की सांस ली है। कॉलेज रोमांस वेब सीरीज दर्शकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इस शो के तीन सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। वहीं इसके चौथे सीजन को लेकर काफी विवाद हुआ है। इस शो का पहला सीजन साल 2018 में ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज किया गया था।अपूर्व अरोरा, गगन अरोरा और केशव साधना जैसे कलाकारों ने इस शो में अहम भूमिकाएं निभाई हैं। साल 2022 में इसका तीसरा सीजन आया था।

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