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सोनू सूद के खिलाफ BMC ने दर्ज कराया केस, रिहायशी इमारत को बनाया होटल

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ बीएमसी ने एक्शन लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि सोनू सूद ने जुहू में स्थित एक छह मंजिला आवासीय इमारत को बिना अनुमति के होटल में तब्दील कर लिया है. बीएमसी का कहना है कि एक्टर ने इसके ऐसा करने से पहले कोई परमिशन नहीं ली है. बीएमसी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाना चाहिए. बीएमसी का कहना है कि एक्टर ने महाराष्ट्र रीजन ऐंड टाउन प्लानिंग एक्ट के सेक्शन 7 के तहत दंडनीय अपराध किया है.

बीएमसी की तरफ से 4 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि सोनू सूद ने एबी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन के ही होटल में तब्दील कर लिया है.नियमों के मुताबिक, शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कॉमर्शियल उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

बीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा है कि ये पाया गया है कि सोनू सूद ने खुद ही जमीन के इस्तेमाल में बदलाव कर लिया है. इसके अलावा तय प्लान से अतिरिक्त निर्माण कराते हुए रिहायशी इमारत को रेजिडेंशियल होटल बिल्डिंग में तब्दील कर लिया है.इसके लिए उन्होंने अथॉरिटी से जरूरी तकनीकी मंजूरी भी हासिल नहीं की है. इस मामले पर सोनू सूद ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही बीएमसी से यूज चेंज के लिए परमिशन ली थी और अब महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे.

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