उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को मंगलवार को जमानत दे दी। यह मामला सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली एक पीठ ने मामले में जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें यह राहत दी।
पीठ ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि इस राहत से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह 24 अक्तूबर तक ईडी की हिरासत में हैं इसलिए वह अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ध्यान रहे कि आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग केस दर्ज किए थे। बहरहाल, चिदंबरम 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। सीबीआई ने चिदंबरम को 22 अगस्त की रात को उनके जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। चिदंबरम ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर 18 अक्टूबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चिदंबरम फिलहाल 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में हैं। इसके अतिरिक्त वह सीबीआई द्वारा दर्ज केस में 24 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भी हैं।