चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद कल सु्प्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस (प्रधान न्यायाधीश) के रूप में जस्टिस रंजन गोगोर्इ ने देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चीफ जस्टिस के रूप में CJI Gogoi रंजन गोगोर्इ 13 महीने 15 दिन तक कार्यभार संभालेंगे। शपथ लेते ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोर्इ ने सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया रोस्टर जारी किया है।
CJI Gogoi के बनाए रोस्टर के मुताबिक…
- सु्प्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के नए रोस्टर के मुताबिक जनहित याचिकाओं के मामले पर सुनवाई सीजेआर्इ रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ व सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज मदन बी. लोकुर की पीठ करेगी।
- सीजेआर्इ रंजन गोगोर्इ की अध्यक्षता वाली पीठ में सामाजिक न्याय, चुनाव, अदालत की अवमानना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति समेत अन्य मामलों पर भी सुनवार्इ की जाएगी। जज मदन बी. लोकुर की अगुवाई वाली पीठ सीजेआर्इ द्वारा सौंपी गर्इ पीआईएल सुनेंगे।
- पर्सनल लॉ मामलों पर पांच अलग-अलग जजों की पीठें सुनवार्इ करेगी जिसमें जस्टिस लोकुर, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठें शामिल होंगी।
- नए नियमों की जानकारी देते हुए रंजन गोगोई ने कहा कि हर तरह के मामलों में तत्काल सुनवार्इ नहीं की जा सकेगी। तत्काल सुनवार्इ तब होगी, जब कोर्इ कल फांसी पर चढ़ने वाला है या फिर तब होगी जब किसी को उसके घर से बेदखल कर दिया गया हो।