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लॉकडाउन में दुकानें खुलने को लेकर सामने आई गृह मंत्रालय की सफाई

लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने के आदेश को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने शुक्रवार को रियायत देते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत दी। गृह मंत्रालय के नए आदेश से शनिवार सुबह आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को भी असमंजस में डाल दिया। जिसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा।

गृह मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है “ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें,पड़ोस की दुकानें,आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है”

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, बाज़ार/बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है।

गौरतलब है कि 24 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा था कि आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाती है। लेकिन मंत्रालय ने शर्त यह रखी है कि दुकान नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। दुकान में लोग मास्क लगाकर काम करेंगे।

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