बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक की पन्नियों को नुकसानदायक मानते हुए नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद अब ऐसे लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में एक दुकानदार को पॉलीथीन रखने पर 2 लाख रुपये का चालान काटे जाने का मामला सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक, बाहरी दिल्ली के नांगलोई रोहतक रोड पर की एक दुकान से 50 माइक्रोन से कम 18 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की है। दरअसल, 100 किलोग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने पर 2 लाख रुपये का चालान किया जाता है और इससे ज्यादा किलोग्राम की प्लास्टिक रखने पर 5 लाख रुपये के चालान का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के सपने में अब देश का व्यापारी वर्ग भी बढ़चढ़कर सहयोग देने के लिए आगे आया है। रोजमर्रा की चीजों की शॉपिंग में इस्तेमाल होने वाली 50 ग्राम माइक्रॉन से कम वजन वाली प्लास्टिक थैलियां अब दुकानदार नहीं देगें। 1 सितंबर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों में जगारुकता फैलाई जाएगी और 2 अक्टूबर से पूरी तरह से देशभर की व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे।
दिल्ली के दुकानदार प्रधानमंत्री के सिंगल यूज प्लास्टिक बंद किए जाने के आवाह्न को गंभीरता से ले रहे हैं। कुछ दुकानदार प्लास्टिक का बचा हुआ स्टॉक खत्म करने में लगे हैं और प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियों के ऑर्डर भी दे चुके हैं। दुकानदार ही नहीं ग्राहक भी प्लास्टिक को लेकर दिल्ली में जगारूक नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि प्लास्टिक का 43 फीसदी इस्तेमैल पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद 21 फीसदी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो सेक्टर में 16 फीसदी और खेती में 2 फीसदी उपयोग होता है। 43 फीसदी प्लास्टिक जिसे पैकेजिंग के लिए उपोयग में लाया जाता है। उसमें अधिकतर सिंगल यूज प्लास्टिक ही होता है. वहीं, देश में हर व्यक्ति लगभग 11 किलो प्लास्टिक का यूज करता है, जबकि दुनिया में इसका औसत 28 किलो और अमेरिका में 109 किलो है।f