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हाईकोर्ट जज की टिप्पणी पर संविधान पीठ में सुनवाई आज, शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र पर उठाए थे सवाल

नई दिल्ली:  पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज की आलोचनात्मक टिप्पणी पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया है। बुधवार को इस पर सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी से बनी असामान्य स्थिति पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ गठित की। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हृषिकेश रॉय भी शामिल होंगे

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजवीर सेहरावत ने सुप्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि वह सांविधानिक रूप से हाईकोर्ट से उच्च अदालत है। 17 जुलाई के आदेश में जस्टिस सेहरावत ने हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में स्थगन आदेश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की और हस्तक्षेप के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पर भी सवाल उठाया।

जज ने लिखा था…
हाईकोर्ट जज ने आदेश में लिखा था, मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो इस प्रकार का आदेश मुख्य रूप से दो कारकों से प्रेरित होता है। पहला, इस तरह के आदेश के परिणाम की जिम्मेदारी लेने से बचने की प्रवृत्ति। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को वास्तव में जितना है उससे अधिक सर्वोच्च मानने और हाईकोर्ट को सांविधानिक रूप से जितना है उससे कम उच्च मानने की प्रवृत्ति।

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