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मनी लॉन्ड्रिंग केस में वधावन बंधुओं को जमानत, कोर्ट ने लंबी जेल और दूरगामी मुकदमे का दिया हवाला

नई दिल्ली:  बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2020 के यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में डीएचएफएल के प्रमोटर धीरज और कपिल वधावन को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि वे लंबे समय से जेल में हैं और मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने बुधवार को दोनों भाइयों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। पीठ ने कहा कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटर चार साल और नौ महीने से हिरासत में हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।

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हाईकोर्ट ने कहा, ‘एक विचाराधीन कैदी को इतनी लंबी अवधि तक हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त त्वरित सुनवाई के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।’ अदालत ने कहा, ‘मेरी राय में, आवेदकों (वाधवान) को और अधिक कारावास की आवश्यकता नहीं है और वे इस स्तर पर मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना जमानत के हकदार हैं।’

ऐसे अपराधों में सिर्फ सात साल की होती है सजा- HC
हाईकोर्ट ने आदेश दिया, मुकदमे की वर्तमान स्थिति और निकट भविष्य में इसके निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना नहीं होने और मुकदमे से पहले कारावास को देखते हुए, आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी जाती है। पीठ ने कहा कि भाइयों पर ऐसे अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है, जिनमें अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा, इस मामले में वाधवान मई 2020 से हिरासत में हैं। यह लगभग चार साल और नौ महीने है, जो कि दोषसिद्धि पर लगाए जाने वाले कारावास की अधिकतम अवधि के आधे से भी अधिक है।

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